आदिवासी बहुउदेशीय उत्थान सहकारी समिति लिमिटेड झारखण्ड (अबुसल)
अबुसल झारखण्ड एक को-आपरेटिव सोसाइटी है, जिसे झारखण्ड सरकार के सहकारिता विभाग के पंजी में झारखंड को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 की धारा 11 के अन्तर्गत निबंधन कराया गया| मुख्य रूप से इस आदिवासी बहुउद्देशीय उत्थन सहकारी समिति को बनाने के पीछे एकमात्र उद्देस्य है की आदिवासियों का हर हाल में सम्पूर्ण विकाश के लिए काम करना|
सदस्य/शेयरधारक के लिए लाभ:
- सोसाइटी में लिए गए शेयर पर मालिकाना हक |
- शेयर रकम को रिन्यूअल नियमित जमा करने पर प्रतिवर्ष निस्चित लाभांश पाने का भागीदारी |
- कुल जमा रकम पर एक वर्ष उपरांत कभी भी सामान्य ब्याज दर पर पांच गुना ऋण पाने का लाभ |
- व्यापार एवं लघु उद्योग हेतु विशेष ऋण प्राप्त करने का लाभ |
- समिति के किसी भी पद के लिए निर्वाजन उमीदवार एवं मतदान करने का अधिकार |
- सरकार एवं सोसाइटी के विभिन योजनाओं को पाने लका लाभ |
- समिति से जुड़ कर सामूहिक एवं संगठत्मक मजबूती पाने का लाभ |
- ग्रामीण से राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी से जुड़ने का अवसर |
- अपने व्यापार को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का लाभ |
- विभिन प्रकार के घरेलु एवं सामाजिक परेशानियों से सामूहिक हल पाने का लाभ |
- अपने और अपने समाज के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मानसिक, शारीरिक, एवं नैतिक विकाश करवाने का लाभ |
- किसी माह शेयर रकम जमा नहीं करने के स्तिथि में अगले माह 5 रू प्रति शेयर के हिसाब से विलंब शुल्क के साथ जमा करना होगा |
- अपनी शेयर रकम को लगातार 3 माह से अधिक नहीं जमां करने पर प्रति शेयर 10 रू विलंम दंड शुल्क के साथ जमा करना होगा |
- प्रत्येक सदस्य 1 साल के बाद कभी भी अपना शेयर को बेच सकेगा अथवा दूसरे को स्थानांतरित कर सकेगा |
- प्रत्येक सदस्य 1 साल के उपरांत कभी भी अपने जमा शेयर रकम का 80% रकम को निकाल सकता है |
- सोसाइटी के प्रत्येक बैठक (मासिक / आम सभा / वार्षिक आम सभा) इत्यादि में उपश्तिथ होना है |
- लगातार 3 माह बैठक में अनुपस्तिथ पर उप-विधि के अनुसार मतदान एवं चुनाव लड़ने का अधिकार से वंचित किया जा सकता है |
- सभी सदस्यों को अबुस्सल उप-विधि एवं झारखण्ड को-ऑपरेटिव एक्ट का प्लान करना होगा |